कांग्रेस को आयकर नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत

24 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई

नई दिल्ली। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 3500 करोड़ के डिमांड नोटिस लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने इनकम टैक्स विभाग को जून के महीने में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने कहा हमने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया की अभी चुनाव का समय चल रहा है। लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा की मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए। तब तक कोई करवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जो डिमांड की है उसे स्थगित कर रहे हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं हम बस ये कह रहे हैं कि हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए।
उधर, कांग्रेस की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1995-96 से अब तक 3500 का डिमांड हो गया है जबकि याचिका पहले से अदालत में लंबित है। मामले की सुनवाई अगस्त महीने में की जाए। तब तक इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई न करे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक हम कोई करवाई नहीं करेंगे। 1700 करोड़ को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा की मार्च के महीने में कई डिमांड नोटिस दिए गए। कुल 3500 करोड़ का मामला है। बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस को नया नोटिस दिया है। इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है। इस नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई है। इनकम टैक्स ने 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा है।

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