सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत, यूपी सरकार से मांगा चार सप्ताह में जवाब

देहरादून: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को आगामी आदेश तक बढ़ा दी हैं। उनकी याचिका पर अब 7 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। बता दें, जुबैर लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक हिरासत में है। उन्हें यह राहत यूपी के सीतापुर के मामले में मिली है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली में दर्ज मामले पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जुबैर की याचिका पर जवाब देने का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने 2021 में जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के दर्ज मामले में सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट जारी कराया था। एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का मामला दर्ज कराया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ के समक्ष यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने बताया कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। इसके बाद पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सात सितंबर की तारीख दी और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ ने आठ जुलाई को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

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