हरिद्वार। फांसी लगाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि शिकायतकर्ता भोला ने 16 दिसंबर 2017 को कोतवाली नगर में अपने जीजा नीरज पुत्र हरी सिंह निवासी केशु नगला थाना गोंडा जिला अलीगढ़ यूपी, हाल निवासी दूधियाबन्द प्लॉट नम्बर एक स्थित झोपड़ी हरिद्वार के खिलाफ केस दर्ज कराया था।शिकायतकर्ता ने बताया था कि वर्ष 2009 में उसकी बहन बबीता की शादी नीरज से हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी जीजा नीरज बहन को मारपीट करता था।एक दिन पहले आरोपी जीजा नीरज का फोन दूसरे जीजा राम अवतार के पास आया था। बताया था कि मैं हरिद्वार में हूं और बबीता चारपाई पर से गिरकर मर गई है।जीजा राम अवतार की सूचना पर शिकायतकर्ता व परिजन दूधिया बंद प्लॉट नंबर एक स्थित झोपड़ी में पहुंचे थे।तो देखा कि बबीता के गले में फांसी का निशान व माथे पर चोट के निशान थे। आरोपी नीरज से हत्या के बारे में मालूम करने पर वह कुछ भी नहीं बता पाया था।पुलिस ने आरोपी नीरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने साक्ष्य में 12 गवाह पेश किए। उक्त केस में गवाही के दौरान शिकायतकर्ता भोला राम व उसके परिजन अपने बयानों से अपने बयानों से मुकर गए थे। जबकि अन्य गवाहों ने आरोपी नीरज के खिलाफ गवाही दी थी।